Friday, November 22, 2019

माननीय न्यायालय द्वारा दुष्कर्म की घटना के आरोपी गौरव को आजीवन कारावास की सुनाई सजा व अर्थदंड से किया दंडित

बुलन्दशहर आपको बता दें कि दिनांक 30/03/2016 को वादिया निवासी ग्राम नंगला बंशी थाना कोतवाली देहात बुलन्दशहर द्वारा थाना कोतवाली देहात पर सूचना अंकित करायी थी कि गौरव पुत्र यादराम व अजयपाल पुत्र हरस्वरुप निवासीगण ग्राम नंगला बंशी थाना कोतवाली देहात बुलन्दशहर द्वारा आपराधिक षडयन्त्र रच घर में घुसकर वादिया की नाबालिक पुत्री(उम्र करीब 7 वर्ष) को जबरदस्ती उठाकर कमरे मे ले जाकर दुष्कर्म की सनसनीखेज घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध मे थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0-483/2016 धारा 376डी, 452, 120बी भादवि व 6 पोक्सो एक्ट बनाम गौरव व अजयपाल के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। उक्त *सनसनीखेज/दुस्हासिक घटना को पुलिस द्वारा एक चुनौती के रुप में लिया गया था* तथा पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए दोनो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए जेल भेजा गया था। अपर पुलिस अधीक्षक नगर व अपर पुलिस अधीक्षक अपराध के निर्देशन में उक्त अभियोग में प्रभारी मॉनिटरिंग सैल उ0नि0 तेजपाल सिंह व पैरोकार जितेन्द्र थाना कोतवाली देहात द्वारा मा0 न्यायालय में प्रबल/प्रभावी पैरवी की गयी जिसके परिणाम स्वरुप *मा0 न्यायालय ADJ-3 द्वारा आज दिनांक 22/11/2019 को अभियुक्त गौरव को आजीवन कारावास की सजा व 50,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।*