बुलंदशहर :- आज तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित बुलंदशहर न्यायालय से अपर जिला जज महोदय शिवानंद द्वारा सत्र वाद संख्या 25/2019 ,सरकार बनाम अमित आदि , धारा :- 307,506,120 भारतीय दंड संहिता , थाना :- खानपुर में आदेश पारित किया गया जिसमें अभियुक्त सोनू की तरफ से प्रभावी पैरवी अजय कुमार लोधी एडवोकेट, मोहित कुमार सक्सैना एडवोकेट, वीरेश सिंह एडवोकेट,अमन गुप्ता एडवोकेट (गुप्ता स्वीट्स वाले), गुड्डू कुमार एडवोकेट द्वारा की गयी और अन्य अभियुक्तों की तरफ से अन्य अधिवक्ताओं ने अपना प्रयास किया जिसमें आज न्यायालय द्वारा अभियुक्त अमित और जयकुमार उर्फ जैका को 7 वर्ष का कारावास और 40 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया और वहीं अभियुक्त सोनू को दोषमुक्त किया गया है। उक्त मामले में अभियुक्त सोनू के अधिवक्ता अजय कुमार लोधी ,मोहित कुमार सक्सैना,अमन गुप्ता से बात की गयी तो उन्होंने बताया कि हमारे मुवक्किल को गलत तरीके से पुलिस द्वारा फसाया गया था। जिसमें आज हमें सफलता मिली है और हर अधिवक्ता का कार्य है अपने केस में पूरी तरह से मेहनत करना बाकी नतीजे कभी आपके पक्ष में होते है कभी आपके विपक्ष में होते है उससे एक अधिवक्ता को नहीं घबराना चाहिए। आज के नतीजे हमारे पक्ष में है आज न्यायालय द्वारा हमारे मुवक्किल को न्याय दिया गया है सभी लोग खुश हैं।