Monday, November 18, 2019

बिना पंजीकरण के चिकित्सा संस्थान संचालित होने पर होगी दंडात्मक कार्रवाई


मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ केएन तिवारी ने सभी चिकित्सा संस्थानों को सूचित किया है कि जनपद में किसी भी तरह की क्लीनिक, हॉस्पिटल, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब इत्यादि बिना वैध पंजीकरण के संचालित न हो। जिन क्लीनिक या चिकित्सा संस्थानों द्वारा अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है, शीघ्र समस्त औपचारिकताये पूर्ण कर वेबसाइट up.health.in पर ऑनलाइन आवेदन करना सुनिश्चित करें। जो भी संस्थान बिना वैध पंजीकरण के संचालित पाया जाएगा, उस पर नियमानुसार अर्थदण्ड एवं सीलिंग की कार्यवाही की जाएगी।